भुवनेश्वर। ओडिशा में झारसुगुड़ा की एक विशेष पॉस्को अदालत ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। पुलिस ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी सौतेले पिता रंजीत मिश्रा को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 2024 में झारसुगुड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई एक लिखित शिकायत में एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि उसका सौतेला पिता उसे जान से मारने की धमकी देकर लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और झारसुगुड़ा के पुलिस अधीक्षक राघवेंद्र गुंडाला रेड्डी की देखरेख में जांच शुरू की गई और सिर्फ़ 58 दिनों में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। इसके बाद मामले की सुनवाई भी सिर्फ़ 22 दिनों के भीतर शुरू हो गई।



