आरपीएफ जवान पर हमला करने के आरोप में अभिनेत्री अंतरा बनर्जी अरेस्ट

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मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में अरावली एक्सप्रेस में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान पर कथित हमला करने के आरोप में मॉडल और वेब सीरीज़ अभिनेत्री अंतरा बनर्जी (31) को गिरफ्तार किया गया है।

यह घटना तब हुई जब स्लीपर-क्लास का टिकट होने के बावजूद वह आरक्षित एसी कोच में यात्रा कर रही थीं और इसे लेकर विवाद हुआ। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि बनर्जी शूटिंग के सिलसिले में सूरत जा रही थीं, कथित तौर पर 12 अगस्त को आरक्षित एसी कोच में चली गईं। एफआईआर के अनुसार यह घटना बोरीवली और दहानू के बीच रात 9:30 बजे से 10:50 बजे के बीच हुई। पुलिस ने बताया कि एक यात्री ने बनर्जी से आरक्षित सीट खाली करने को कहा, जिसके बाद मामला टिकट कलेक्टर हरिकेश त्रिपाठी और आरपीएफ कर्मियों के संज्ञान में लाया गया।

आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक यामिनीकांत मिश्रा और कॉन्स्टेबल राजेश कुमार ने बीच-बचाव किया, लेकिन बनर्जी ने कथित तौर पर अधिकारियों के साथ बदसलूकी की और हिंसक हो गईं।

शिकायत के अनुसार उन्होंने कथित तौर पर अपने कपड़े उतारे, रेज़र ब्लेड लहराया और मिश्रा पर हमला किया, जिससे उन्हें और खुद उन्हें भी चोटें आईं। उन्होंने कथित तौर पर उनकी वर्दी और मोबाइल फोन को भी नुकसान पहुंचाया।

इसके बाद आरपीएफ कर्मियों ने स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए कोच के दरवाज़े बंद कर दिए। बनर्जी ने कथित तौर पर शीशा तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दहानू रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) को सौंप दिया गया।

पुलिस ने बताया कि एक घंटे से ज़्यादा समय तक चली इस घटना से कई यात्री सहम गए थे। अगली सुबह बोरीवली रेलवे पुलिस ने बनर्जी को हिरासत में ले लिया। बोरीवली जीआरपी निरीक्षक कुंडा गावड़े ने कहा कि शुरुआती जांच और चश्मदीदों के बयानों से संकेत मिलता है कि एसी कोच का टिकट न मिल पाने के कारण अभिनेत्री परेशान हो गई होगी।

पुलिस ने बताया कि बनर्जी ने अपने रिश्तेदारों से संपर्क करने या कानूनी मदद लेने से इनकार कर दिया और इसके बजाय मांग की कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गावड़े ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद वह शांत हो गईं।

13 अगस्त को दर्ज एफआईआर में बनर्जी को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने उन पर सुरक्षा को खतरे में डालने, सरकारी कर्मचारियों को गंभीर चोट पहुंचाने, हमला करने और जानबूझकर अपमान करने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि कानून के अनुसार उन्हें नोटिस दिया गया और ज़मानत पर रिहा कर दिया गया।