मानहानि मामले में बेंगलूरु की कोर्ट ने राहुल गांधी, सिद्दारमैया को भेजा समन

बेंगलूरू। कर्नाटक में बेंगलूरु की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया सहित कांग्रेस नेताओं को समन जारी करने का आदेश बुधवार को दिया।

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष भी शिकायत दर्ज की गई है। कर्नाटक भाजपा के सचिव एस केशव प्रसाद ने 9 मई को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा विज्ञापनों में झूठे दावे करने, भाजपा की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया था।

केशवप्रसाद ने आरोप लगाया कि केपीसीसी द्वारा किए गए दावे कि तत्कालीन भाजपा सरकार ‘40 प्रतिशत भ्रष्टाचार’ में लिप्त थी और पिछले चार वर्षों में भाजपा सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूट खसोट की थी। उन्होंने कहा कि यह आरोप निराधार, पूर्वाग्रही और अपमानजनक और भाजपा की छवि को धूमिल करने वाले थे।

यह दावा केपीसीसी ने विधानसभा चुनाव से पहले 5 मई को प्रमुख अखबारों में जारी विज्ञापनों में किया था। विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत प्रतिवादियों के अपराधों का संज्ञान लिया।