राहुल गांधी के मानहानि मामले पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का भाजपा ने किया स्वागत

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी उपनाम वाले मुकदमे में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा सजा पर रोक नहीं लगाने से फैसले का स्वागत किया और कांग्रेस पार्टी से कहा कि वह उन पर अंकुश लगाए।

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राहुल ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। देशभर में मोदी उपनाम अधिकांश पिछड़ों और अति पिछड़ों का होता है और ये घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी।

उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने उन्हें दो साल की सजा दी, जिसके खिलाफ वह सत्र न्यायालय गए। सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत तो दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई। इसके खिलाफ वह गुजरात उच्च न्यायालय गए और उनकी कोशिश यही थी कि उनकी सजा पर रोक लगाई जाए और आज गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की 2019 की मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। प्रसाद ने कहा कि अदालत का कहना है कि यह सजा उचित और कानूनी है। गुजरात उच्च न्यायालय का आज का निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि अभी प्रायोजित टिप्पणियां कांग्रेस की ओर से आ सकती हैं कि इतनी कड़ी सजा अदालत ने क्यों दिया। तो हमारा जवाब है कि इतना कठोर अपराध श्री राहुल गांधी ने क्यों किया?

उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वह राहुल गांधी को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकती? वह उसे सही ढंग से बोलने के लिए प्रशिक्षित क्यों नहीं कर सकती? उन्होंने कहा कि जब सूरत की निचली अदालत ने माफी मांगने का मौका दिया, तो राहुल गांधी ने यह टिप्पणी करना बेहतर समझा, ‘मैं सावरकर नहीं हूं कि माफी मांगूंगा।’ इससे सचमुच पता चलता है कि उनके मन में देश के एक महान देशभक्त के प्रति कितनी नफरत है।