पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में तिहरे हत्याकांड के दोषी को मृत्युदंड

बहरामपुर। पश्चिम बंगाल में बहरामपुर की फास्ट ट्रैक अदालत ने राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में पांच साल पहले एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी युवक को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी उत्पल बेहरा को दोषी ठहराया था और मंगलवार को उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक पेशे से राजमिस्त्री 30 वर्षीय बेहरा ने 08 अक्टूबर-2018 को जियागंज के लेबुबागन गांव में बंधु प्रसाद पाल (35), उनकी गर्भवती पत्नी ब्यूटी पाल (30) और उनके सात साल के बेटे अंगन की बेरहमी से हत्या कर दी थी। बेहरा ने पाल को दो बीमा पॉलिसियों के लिए प्रीमियम के रूप में 48,000 रुपए का भुगतान किया था, जिन्होंने केवल पहली पॉलिसी की रसीद दी थी।

उन्होंने दूसरी पॉलिसी की रसीद देने से इनकार कर दिया, जिसके लिए बेहरा ने 24,000 रुपए का प्रीमियम भुगतान किया था। इस बात को लेकर पाल और बेहरा में अक्सर झगड़ा होता रहता था जिसके कारण उसने हत्या का इरादा किया। उसे फरवरी- 2022 में सागरदिघी के साहपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया था।