नाबालिग बेटी की अस्मत से खेलने वाले कलयुगी बाप को उम्रकैद

man gets life imprisonment for raping minor daughter in Khargone

खरगोन। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के मंडलेश्वर स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीआर पाटिल ने 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कृत्य करने के मामले में बुधवार को उसके पिता को सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

शासकीय अभिभाषक सचिंद्र कुमार उपाध्याय ने बताया कि महेश्वर के प्रीतेश उर्फ प्रदीप मंडलोई को उसकी 13 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में यह सजा सुनाई गई है।

आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पोक्सो एक्ट) भी लगाया गया था। मामले में मात्र 3 महीने और 9 दिन में यह सजा सुनाई गई है।

अभियोजन के अनुसार पेशे से वाहन चालक प्रीतेश मंडलोई ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और यह धमकी दी कि यदि उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसकी मां की हत्या कर देगा।

घटना की पुनरावृत्ति 27 दिसंबर 2017 को होने पर प्रीतेश की पत्नी ने महेश्वर थाने में अपनी पीड़ित पुत्री को ले जाकर प्रकरण दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने प्रीतेश को गिरफ्तार कर लिया था और वह तब से न्यायिक हिरासत में निरुद्ध है।

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