नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

अजमेर। राजस्थान में अजमेर की पोक्सो कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि मामला 17 फरवरी 2023 का ब्यावर शहर पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। जिसमें 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के परिजनों की ओर प्रकरण दर्ज कराया गया। मामलें में पड़ौसी दुष्कर्म के बाद पीड़िता को डरा धमकाकर, किसी को नहीं बताने की चेतावनी के साथ न्यायालय के बाहर छोड़ गया था।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को न्यायालय ने फैसले में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल के साथ 53 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही पीड़िता को छह लाख रूपए पीड़ित प्रतिकर के दिलाने के आदेश जारी किए।