कोटा में नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

कोटा। राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार कोटा जिले के कैथून थाना इलाके के निवासी नरेश (25) के खिलाफ पीड़िता के पिता ने 21 फरवरी 2021 को शिकायत दी थी कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसे छह दिन अपने मामा एवं मौसी के यहां खेत में बनी टापरी में रखकर दुष्कर्म किया।

इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को 27 फरवरी को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार न्यायालय में चालान दाखिल किया। अभियोजक पक्ष ने न्यायालय में एफ़एसएल की रिपोर्ट एवं डीएनए रिपोर्ट पेश की थी और 16 गवाहों के बयान करवाते हुए 30 दस्तावेज पेश किए थे।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गुरुवार को आरोपी नरेश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

20 हजार का इनामी अपराधी अरेस्ट

कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक 20 हजार रुपए के वांछित इनामी अपराधी चंदू उर्फ चंद्र प्रकाश बेरवा को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक (शहर) शरद चौधरी ने गुरुवार को बताया कि पिछले साल 23 अक्टूबर को रावतभाटा रोड स्थित नया गांव की ओर से से आ रहे दो लोगों को दादाबाड़ी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान रुका था।

इस दौरान उनके पास से जेरीकेन में अवैध शराब मिली तो पुलिस की गिरफ्तारी से पहले ही दुपहिया वाहन सवार चंदू प्रकाश (25) मौके से फरार हो गया जबकि उसका साथी राजवीर उर्फ बिट्टू सेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फरार अपराधी चंदू प्रकाश बेरवा आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में कोटा के अलग.अलग थानों में 34 मुकदमे दर्ज है।

घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध भण्डारण, सात सिलेंडर जब्त

कोटा में गुरूवार को घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण करते पाए जाने पर रसद विभाग ने एक मकान से सात गैस सिलेण्डरों को जब्त किया। जिला रसद अधिकारी पुष्पा हरवानी ने बताया कि विभाग के जांच दल ने महावीर नगर विस्तार योजना के एक मकान से छह व्यवसायिक गैस सिलेण्डर एवं एक घरेलू गैस सिलेण्डर का अनाधिकृत रूप से अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया।

रसद विभाग ने प्रदीप गोयल पुत्र अभिषेक गोयल के कब्जे से सात गैस सिलेण्डरों को जब्त किया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के अन्तर्गत जिला कलक्टर की न्यायालय में कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा।