नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करने वाले टीचर को 20 साल की सजा

बालासोर। ओडिशा की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक ट्यूटर को छात्रा का यौन शोषण करने के मामले में दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) और 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी शिक्षक को 20 साल की कठोर सजा सुनाई। न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की अदायगी नहीं करने पर दोषी को और दो साल कैद की सजा भुगतनी होगी।

पीड़िता की मां की ओर से 16 नवंबर, 2019 को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद चांदीपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत राणासाही गांव के सरोज कुमार दास के रूप में पहचाने गए दोषी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

अपनी प्राथमिकी में महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी शिक्षक ने उसकी (शिकायतकर्ता की) जानकारी के बिना उसे पढ़ाते हुए उसकी बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न किया। शिक्षक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3), 354 (बी), 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अदालत ने 11 गवाहों और प्रमाण के रूप में 24 साक्ष्यों जांच-पड़ताल भी की गई। विशेष लोक अभियोजक प्रणव पांडा ने कहा कि अदालत ने सजा और जुर्माना सुनाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपए सहायता राशि के रूप में देने का भी निर्देश दिया।