Paytm की सेवाएं प्रतिबंधित, वॉलेट, फास्टैग सहित सभी लेनदेन 29 फरवरी से बंद

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा दी जा रही सेवाओं जैसे पीटीएम वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, पेटीएम यूपीआई, आईएमपीएस और धनराशि हस्तातंरण आदि सेवाओं पर 29 फरवरी से प्रतिबंधित कर दिया है।

केन्द्रीय बैंक ने आज जारी बयान में कहा कि एक मार्च 2022 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया गया था। व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की बाद की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का खुलासा किया, जिसके मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज पीपीबीएल को इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि तक जारी रखने के लिए कहा गया है।

इसके बाद बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद इन सेवाओं के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं, जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाओं), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा प्रदान नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द, किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त किया जाएगा। भविष्य के सभी लेनदेन और नोडल खातों का निपटान (29 फरवरी 2024 को या उससे पहले शुरू किए गए सभी लेनदेन के संबंध में) 15 मार्च, 2024 तक पूरा किया जाएगा और उसके बाद किसी और लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।