अजमेर लोकसभा क्षेत्र : 28 मार्च से नामांकन, 26 अप्रैल को मतदान

19 लाख 86 हजार 966 मतदाता चुनेंगे लोकसभा प्रतिनिधि
आदर्श आचार संहिता लागू, प्रत्याक्षी की खर्च सीमा 95 लाख
अजमेर। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू होगी। लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख 86 हजार 966 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान 1956 केन्द्रों पर होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार सहिंता लागू हो गई है। अब बिना अनुमति के रैलियां आयोजित नहीं की जा सकेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद मीडिया को चुनाव से जुड़ी जानकारियां देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

अजमेर संसदीय लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र दूदू, किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, मसूदा एवं केकड़ी सम्मिलित है। अजमेर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के दूदू में 2 लाख 54 हजार 641 मतदाता है। इसी तरह किशनगढ़ में 2 लाख 83 हजार 977 मतदाता, पुष्कर में 2 लाख 53 हजार 153 मतदाता, अजमेर उत्तर में 2 लाख 11 हजार 242 मतदाता, अजमेर दक्षिण में 2 लाख 11 हजार 839 मतदाता, नसीराबाद में 2 लाख 34 हजार 440 मतदाता, मसूदा में 2 लाख 73 हजार 974 मतदाता एवं केकड़ी में 2 लाख 63 हजार 700 मतदाता है। लोकसभा क्षेत्र में 10 लाख 10 हजार 862 पुरूष मतदाता, 9 लाख 76 हजार 79 महिला मतदाता एवं 25 थर्ड जेण्डर मतदाता है। इस प्रकार 19 लाख 86 हजार 966 कुल मतदाता है। अजमेर संसदीय लोकसभा क्षेत्र में दूदू में 270, किशनगढ़ में 277, पुष्कर में 244, अजमेर उत्तर में 198, अजमेर दक्षिण में 185, नसीराबाद में 233, मसूदा में 280 एवं केकड़ी में 269 पोलिंग स्टेशन है।

उन्होंने बताया कि संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। नाम-निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल रहेगी। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 5 अप्रैल को होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल है। मतदान की तिथि 26 अप्रैल तथा मतगणना की तिथि 4 जून रहेगी।

उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान शासकीय कार्यालयों/भवनों पर किसी भी रूप में प्रचार सामग्री प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा 24, 48 व 72 घंटे में विज्ञापन हटाए जाएंगे। ऎसा पाए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। निजी भवन पर चुनाव प्रचार-प्रसार सामग्री लगाने से पूर्व उस भवन के स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक है। अन्यथा अनियमित विरूपण करने पर चुनाव प्रचार-प्रसार सामग्री हटाने बाबत नोटिस दिया जाएगा एवं नहीं हटाने की स्थिति में स्थानीय निकाय द्वारा हटाने की कार्यवाही कर खर्चा अभ्यर्थी से वसूली कर चुनाव व्यय में सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी 95 लाख रूपए तक खर्च कर सकेंगे। वाहन पर लाउड स्पीकर का उपयोग के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग वर्जित है।

उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के पश्चात इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी निजी सम्पत्ति के मालिक/स्वामी की बिना अनुमति के कोई नारा, पोस्टर एवं बैनर आदि नहीं लगाया जाए। यदि वहां लगाया जाए तो सम्पत्ति के स्वामी से लिखित सहमति प्राप्त कर ही लगाया जाए तथा इसकी सूचना संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) को भी प्रस्तुत की जाए।

विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति के लिए राजनीतिक दलों एवं अभ्यथियों द्वारा आवेदन पत्र उपखण्ड मुख्यालयों पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए जाएंगे और जिला मुख्यालय पर स्थित उपखण्डों के क्षेत्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पूर्ण रूपेण पालना सुनिश्चित करवाने के लिए ध्यान आकर्षित कराया गया।

उन्होंने बताया कि समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब/कैश/आपराधिक प्रवृति के लोगों पर रोकथाम के लिए जिले में उड़न दस्ता दल एवं स्थैतिक निगरानी दल के तैनात रहेंगे। चुनाव में 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर लाइव वेब कास्टिंग की जाएगी। चुनाव प्रचार-प्रसार में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जांच के दौरान किसी भी दल के अभ्यर्थी/अभिकर्ता/कार्यकर्ता के पास 50 हजार रूपए से अधिक नकद राशि या मतदाताओं को लुभाने वाले उपहार जिनका मूल्य 10 हजार रूपए से अधिक मिलते हो तो जब्त किए जाएंगे।

इस सम्बन्ध में आयकर विभाग द्वारा भी चुनावी व्यय पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाएगी। मतदाताओं को भयभीत करने की सूचना, शराब, हथियार, भारी नगद राशि को जप्त करना, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखने का कार्य फ्लाईंग स्क्वाईड द्वारा किया जाकर संबंधित थानाधिकारी को सूचित किया जाएगा।

विशेष योग्यजनों एवं 85+ आयु वर्ग को होम वोटिंग सुविधा

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजनों एवं 85+ आयु से अधिक के वरिष्ठ मतदाता जो मतदान केन्द्र पर पंहुचने में असमर्थ है, उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। वोटर हेल्पलाईन एप से वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने, ऑनलाइन फार्म भरने, स्टेटस जांचने, शिकायत करने में सहायता मिलेगी। आदर्श आचार संहिता की शिकायत के संबंध में सी-विजिल ऎप के माध्यम से शिकायत की जा सकती है। हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1950 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

नियंत्रण कक्ष स्थापित

आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही शिकायतों प्रस्तुत करने एवं चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान किए जाने के लिए जिला मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिसके नम्बर 0145-2620219 है, जहाँ मतदाता चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत कर सकता है। नियंत्रण कक्ष के प्रभावी अधिकारी श्रीमती अपूर्वा परवाल, प्रोटोकॉल अधिकारी, अजमेर (9983318037) होंगी।

इन एप्स से मिलेगी सहायता

§ वोटर हैल्पलाईन एप्प – मतदाता द्वारा वोटर लिस्ट में अपना नाम, बूथ का नाम, बीएलओ का नाम की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

§ सी-विजिल एप्प – चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार आचार संहिता उल्लंघन, मतदाताओं का लोभ-प्रलोभन दिये जाने की शिकायत फोटो, विडियो एवं ऑडियों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निस्तारण 100 मिनिट के अंदर किया जायेगा।

§ Know your candidate (KYC) एप्प – इस एप्प में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची एवं उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

§ Encore एप्प – इस एप्प के माध्यम से नॉमिनेशन संबंधी, उम्मदीवारों द्वारा ली जाने वाली अनुमति एवं वोटर टर्नआउट एवं मतगणना संबंधी कार्य किया जायेगा।

§ Voter Turnout एप्प – मतदान प्रतिशत एवं मतगणना ट्रेंड की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

§ सक्षम एप्प – विशेष योग्यजन मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी, विशेष योग्यजन द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने संबंधी कार्यवाही की जा सकती है।

राजस्थान में लोकसभा चुनाव 19 एवं 26 अप्रैल को दो चरणों में होंगे