बसपा नेता अफजल अंसारी की संसद की सदस्यता समाप्त

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर निर्वाचित अफजल अंसारी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

लोकसभा सचिवालय द्वारा आज इस आशय की अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार गाजीपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के अंतर्गत दंडित किए जाने के बाद अफजल अंसारी को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) ई सहपठित जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के अनुरूप उनकी सजा सुनाए जाने की तिथि 29 अप्रैल से लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य करार दिया जाता है।

वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या के मामले में अफजल अंसारी, उनके भाई माफिया मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।

उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के तहत किसी भी सांसद को किसी आपराधिक मामले में दो साल से ज्‍यादा की सजा मिलने पर उनके सदन की सदस्‍यता चली जाती है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने पर उनकी भी संसद सदस्यता चली गई थी।