डॉक्टर सुसाइड केस में आप विधायक प्रकाश जारवाल दोषी करार

नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल को 2020 में एक डॉक्टर की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराया।

सांसद/विधायक मामलों के लिए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि यह माना जाता है कि अभियोजन पक्ष ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर के अपराध को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और उनके खिलाफ दंडनीय अपराध के लिए लगाए गए आरोपों को साबित कर दिया है।

अदालत ने आगे कहा कि हालांकि दोषियों को दी जाने वाली सजा पर दलीलें सुनने से पहले इस मामले में मृतक डॉ. राजेंद्र सिंह के परिवार को मुआवजे की राशि का भुगतान करना आवश्यक है।

पुलिस ने आप नेता के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। इस मामले में दक्षिणी दिल्ली के निवासी डॉ राजेंद्र सिंह ने अपने जल आपूर्ति व्यवसाय को लेकर उत्पीड़न के लिए अपने सुसाइड नोट में जारवाल का नाम लेते हुए 18 अप्रैल 2020 को अपने घर में आत्महत्या कर ली थी।