चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार के विज्ञापन प्रकाशित होने से रोके

बेंगलूरु। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों से पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के विज्ञापनों को तेलंगाना में प्रकाशित होने से रोक दिया है।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोमवार को शिकायत दर्ज कराने के बाद, चुनाव आयोग ने कांग्रेस सरकार के विज्ञापनों पर रोक लगा दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि कर्नाटक सरकार ने वोट हासिल करने के उद्देश्य से तेलंगाना मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

तेलंगाना में राज्य का चुनाव 30 नवंबर को होना है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के तहत तेलंगाना मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पूर्व मंजूरी नहीं लेने के लिए कर्नाटक सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा।

चुनाव आयोग की कार्रवाई पर पलटवार करते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक सरकार के विज्ञापन नियमों का उल्लंघन नहीं हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी वोट नहीं मांग रही है।

उन्होंने कहा कि विज्ञापनों का उद्देश्य केवल कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, क्योंकि विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि वह अपनी किसी भी गारंटी को पूरा नहीं करती है। हमने इसके लिए वोट नहीं मांगे हैं। तेलंगाना की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से संपर्क किया था।