चेक बाउंस मामले में विधायक बीमा भारती को मिली जमानत

पटना। बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय की एक अदालत में विधायक बीमा भारती ने चेक बाउंस के एक मामले में आज आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।

न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) रोहित सिन्हा की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही विधायक बीमा भारती ओर से जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी। विधायक की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता के साथ सुलह हो गई है और सुलहनामा भी अदालत में दाखिल कर दिया गया है।

सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने विधायक बीमा भारती को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो जमानतदारों का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया।

मामला शिकायती मुकदमा पर आधारित है। एक अधिवक्ता के लिपिक कुणाल राम ने अदालत में एक शिकायती मुकदमा संख्या 7225(सी) 2022 दाखिल किया था, जिसके आरोप के अनुसार नौकरी दिलाने के नाम पर शिकायतकर्ता ने बीमा भारती को एक लाख रुपए दिए थे लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही रुपए वापस किए गए। साथ ही रुपए वापस करने के नाम पर दिया गया एक लाख रुपए का चेक भी बाउंस कर गया था।

अवैध शराब मामले में दोषी युवक को आठ साल की सजा

पटना व्यवहार न्यायालय स्थित एक विशेष अदालत ने अवैध शराब की ढुलाई एवं खरीद-बिक्री के जुर्म में आज एक युवक को आठ वर्षों के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ओम सागर ने मामले में सुनवाई के बाद पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र स्थित कैमाशिकोह किला रोड निवासी सत्येंद्र कुमार को बिहार निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

मामला वर्ष 2021 का था। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने चौक थाना क्षेत्र स्थित हाजीगंज में एक स्कूटी सवार को रोककर तलाशी ली। इस कार्रवाई में एक बोरी में डेढ़ सौ लीटर अवैध देसी शराब तथा पांच लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी।