राजीव गांधी हत्या मामले के दोषी का शव लंका ले जाने के लिए कदम उठाएं : हाईकोर्ट

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों में से एक संथन के शव को विमान से श्रीलंका भेजे जाने के संबंध में जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं।

संथन एक श्रीलंकाई नागरिक था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदले जाने और बाद में रिहा किए गए सात दोषियों में से एक था। उसकी बुधवार सुबह यहां सरकारी अस्पताल में लीवर की विफलता और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई थी।

रिहाई के बाद से उसे त्रिची विशेष शिविर में रखा गया था और हाल ही में उसे श्रीलंका में अपनी मां से मिलने की अनुमति मिली थी और अंतिम सांस लेने से पहले वह उनसे मिलने की योजना बना रहा था।

न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति के कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने अधिकारियों को संथन उर्फ ​​​​के नश्वर के अवशेषों को श्रीलंका भेजे जाने के संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं और वहां के उप उच्चायोग की मंजूरी प्राप्त करने का आदेश दिया।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि शव को श्रीलंका ले जाने के लिए सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।