नाबालिग से कुकर्म के दोषी मौलवी को अंतिम सांस तक कारावास

कोटा। राजस्थान में कोटा की पॉस्को की विशेष अदालत ने एक नाबालिग से कुकर्म करने के मामले में आरोपी मौलवी को बुधवार को अंतिम सांस तक के कारावास की सजा सुनाई। पॉस्को न्यायालय क्रम-3 के न्यायाधीश दीपक दुबे ने सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए यह सजा सुनाई।

हरियाणा के पलवल जिले के हुयपुरी निवासी आरोपी मौलवी नसीम खान (23) पर करीब पांच महीने पहले एक नाबालिग किशोर से पढ़ाने के बहाने एक कुकर्म करने का आरोप था। पॉस्को न्यायालय क्रम-3 से मरते दम तक के कारावास की सजा सुनाई जाने के बाद आरोपी मौलवी अपना चेहरा छिपाता रहा। न्यायालय ने आरोपी को 21 हजार रुपए के जुर्माना से भी दंडित किया है।

अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले पुलिस ने 14 दिन में जांच पूरी करके कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट में 11 गवाहों के बयान करवाए गए और 24 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के दौरान आरोपी को फांसी देने की मांग की जिस पर न्यायालय ने कहा कि फांसी देने से आरोपी प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहने पर वो दिन प्रति दिन अपने पापों का प्रायश्चित करेगा।