सोनाली फोगाट हत्याकांड : गोवा हाईकोर्ट ने सुखविंदर को दी जमानत

हिसार। भारतीय जनता पार्टी नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट हत्याकांड में आरोपी निजी सहायक सुखविंदर की बुधवार को गोवा हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हो गई।

सुखविंदर के वकील सुखवंत सिंह दांगी ने फोन पर बताया कि सुखविंदर की जमानत मंजूर हो गई है, हालांकि जमानत की शर्तें क्या होंगी, यह आदेश की प्रति मिलने के बाद ही बताया जा सकेगा। इससे पहले सुखविंदर की ड्रग्स मामले में जमानत मंजूर हो चुकी है। अदालत से जमानत मंजूर होने के बाद सुखविंदर करीब 9 महीने बाद जेल से रिहा होगा।

सोनाली फोगाट हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले साल 22 नवंबर को सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। दोनों गोवा के कोलवेल जेल में हैं।

सोनाली फोगाट 22-23 अगस्त की मध्य रात्रि गोवा में मृत पाई गई थीं। उस समय गोवा में उनके साथ निजी सहायक सुधीर सांगवान और सुखविंदर थे। सोनाली के परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने सोनाली की हत्या संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से की थी। उनका आरोप है कि सोनाली को जबरन नशीले पदार्थ दिए गए थे।

सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के निशान मिले थे। सोनाली के भाई रिंकू की शिकायत पर गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। गोवा पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।