बदायूं में नाबालिग से रेप और हत्या मामले में दोषी को मृत्युदंड की सजा

बदायूं। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में शुक्रवार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोस्को) न्यायालय स्पेशल जज ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसकी गला दबा कर हत्या के दो साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे मृत्युदंड की सजा के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

न्यायालय के फैसले के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। स्पेशल जज पास्को दीपक यादव ने 11 अप्रैल 2021 को बदायूं के एक थाना क्षेत्र के गांव में आठ वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या के मामले में ऊधम सिंह नगर निवासी गुफरान को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई और दो लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी व्यक्ति को दो साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अदालत ने कहस कि जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपए पीड़ित परिवार को देना होगी और एक लाख रुपए अदालत में जमा करना होगा। शासकीय अधिवक्ता विशेष अभियोजक पाक्सो वीरेंद्र कुमार ने बताया कि न्यायाधीश दीपक यादव ने दोनों पक्षों द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के पश्चात गुफरान को दोषी करार दिया है और फांसी की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि आरोपी गुफरान ने अपने बयानों में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की साथ ही उसे अपने इस कृत्य पर कोई पश्चाताप भी नहीं जताया। अदालत के इस फैसले से नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों में कमी आएगी और आरोपियों में भी इस फैसले से भय पैदा होगा साथ ही कानून का राज भी स्थापित होगा।