अयोध्या में 10 दिसम्बर तक धारा 144, जानिए वजह

Section 144 in Ayodhya till December 10
Section 144 in Ayodhya till December 10

अयोध्या की राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अंतिम दौर में है जबकि इसको लेकर रामनगरी में माहौल गरम होने की आशंका को लेकर यहां दस दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है।

उच्चतम न्यायालय में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुनवाई 18 अक्टूबर को पूरी हो रही है। ऐसे में माना जा रही है कि इस पर फैसला जल्द आ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई के बाद संभावित फैसले के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह 10 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू होने के साथ यहां पर अब कई बंदिशें भी प्रभावी हो गई हैं। उनका उल्लंघन अपराधिक कृत्य में आएगा।

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां कहा कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पटाखों की बिक्री नहीं होगी और न किसी फिल्म की शूटिंग की जा सकेगी। असलहों का प्रदर्शन भी बंद रहेगा। ड्रोन की उड़ान पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अयोध्या में चौदह कोसी और पांच कोसी परिक्रमा 5 नवम्बर से शुरू हो रही है। परिक्रमा के इलाके भी प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। अधिकृत क्षेत्र में नौका विहार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।