हनुमानगढ़ : विधवा मां की हत्या करने के दोषी पुत्र को आजीवन कारावास

हनुमानगढ़। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में नोहर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (संख्या-01) राजेंद्र चौधरी ने हत्या के एक मामले में आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर लोक अभियोजक महेंद्र कुमार जैन ने बताया कि 9 दिसंबर 2018 को रावतसर थाना में गांव न्यौलखी के मोहरसिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उसकी चाची संतोष की हत्या करने के आरोप में भाला उर्फ बलबीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

मोहरसिंह ने बताया कि उसके चाचा कानाराम की लगभग 4 वर्ष पहले मौत हो गई थी। उसकी चाची अपने दो पुत्रों ओमप्रकाश तथा बलबीर के साथ रहती थी। ओमप्रकाश, गोपीराम की भेड़ बकरियां चराता और गांव में ही रहता था जबकि बलबीर ट्रक ड्राइवरी करता था। बलबीर अत्यधिक शराब पीने का आदी था। शराब के नशे में वह अपने भाई और मां से झगड़ा फसाद करता था।

घटना की रात 8 दिसंबर 2018 को बलबीर ने रूप सिंह के साथ शराब का सेवन किया। उसके बाद रात्रि लगभग 10 बजे बलबीर द्वारा मां से गाली-गलौज करने की आवाजें सुनी। मोहर सिंह ने बताया कि अगले दिन वह अपने पुत्र मदनलाल के साथ खेत में ग्वार की फसल काटने के लिए चला गया।

इसके कुछ देर बाद उसके चाचा के बेटे मांगीलाल का उसके बेटे मदनलाल के पास फोन आया। मांगीलाल ने बताया कि उसकी चाची संतोष उसके खेत में मृत पड़ी है। मोहर सिंह के अनुसार उन्होंने खेत में जाकर देखा तो चाची संतोष के शरीर पर चोटों के काफी निशान थे। उसने बलबीर पर अपनी मां की हत्या करने का शक जाहिर किया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की तो बलबीर ही अपनी मां के कत्ल का दोषी पाया गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी ने आज निर्णय देते बलबीर को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

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