अजमेर में माप-तौल विभाग का औचक निरीक्षण, असत्यापित इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन पर 10 हजार का चालान

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अजमेर। उपभोक्ताओं को पैकेज्ड वस्तुओं में निर्धारित मात्रा और सही तौल सुनिश्चित कराने के लिए अजमेर में विधिक माप विज्ञान विभाग ने औचक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। अभियान के दौरान कैलाश स्पाइस इंडस्ट्रीज में असत्यापित इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन मिलने पर कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपए का चालान बनाया गया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर प्रदेशभर में पैकेज्ड वस्तुओं की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 5 से 7 अक्टूबर तथा 12 से 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के प्रावधानों की पालना जांची जा रही है।

50 पैकेजों की हुई तौल

अजमेर में सोमवार को विभागीय टीम ने कैलाश स्पाइस इंडस्ट्रीज का निरीक्षण किया। यहां असत्यापित इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन मिलने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम की धारा 24/33 के उल्लंघन में 10 हजार रुपए का चालान किया गया। हालांकि, मौके पर 50 पैकेजों का वजन जांचने पर उनकी नेट मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई।

इसके बाद टीम ने अजमेर स्पाइस और जैन फूड प्रोडक्ट का भी निरीक्षण किया। विभाग के अनुसार दोनों प्रतिष्ठानों में विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और पैकेज कमोडिटी नियम, 2011 के प्रावधानों की पालना पाई गई।

व्यापारियों को नियमों की पालना के निर्देश

विभाग ने व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पैकेज्ड वस्तुओं की बिक्री में तौल और पैकेज पर दर्ज मात्रा से संबंधित सभी निर्धारित नियमों का पालन किया जाए। अधिकारियों ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके भुगतान के अनुरूप पूरी मात्रा और सही तौल उपलब्ध कराना है।

विभागीय टीम आगे भी विभिन्न प्रतिष्ठानों और पैकेज्ड वस्तुओं की जांच करेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।