तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी को तीन साल की सजा

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने 1.72 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति के मामले में सत्तारुढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता एवं तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी और उनकी पत्नी पी. विशालाची को गुरुवार को तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। न्यामूर्ति जी.जयचंद्रन ने दोनों पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

पोनमुडी, छह बार के विधायक और मई 2021 के चुनावों में अपने मूल विल्लुपुरम जिले के तिरुकोविलूर निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे, उन्हें अधिक सजा सुनाई गई थी। दो साल की जेल की सजा के बाद, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार वह स्वत: ही विधायक और मंत्री के रूप में अयोग्य हो जाएंगे।

न्यायालय ने सजा की कार्रवाई को 30 दिनों के लिए निलंबित करते हुए उन्हें उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने की अनुमति दी गई है साथ ही आदेश की प्रतियां राज्य सरकार, विधान सभा सचिव और चुनाव आयोग को भेजने का भी निर्देश दिया।

न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि यदि उच्चतम न्यायालय में मंत्री की अपील पर 30 दिनों में सुनवाई नहीं होती है तो वह इसी अदालत में फिर आ सकते हैं। चूंकि न्यायालय ने मंत्री और उनकी पत्नी को दी गयी सजा के कार्यान्वयन में 30 दिनों की रोक लगायी है इसलिए मंत्री और उनकी पत्नी को किसी भी आसन्न गिरफ्तारी का सामना नहीं करना पड़ा। पोनमुडी और उनकी पत्नी ने सजा की अवधि कम करने का अनुरोध किया, तो न्यायमूर्ति ने उनसे शीर्ष न्यायालय के समक्ष अपनी दलील रखने को कहा।

इससे पहले फरवरी 2017 में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक (डीवीएसी) ने अप्रैल 2016 के आदेश को रद्द कर दिया। विल्लुपुरम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) मामलों की विशेष अदालत द्वारा बरी कर दिया गया। उन्होंने घोषणा की कि मंत्री और उनकी पत्नी के पक्ष में ट्रायल कोर्ट का फैसला स्पष्ट रूप से गलत था। स्पष्ट रूप से ग़लत और स्पष्ट रूप से अस्थिर।

न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि मंत्री के 13 अप्रैल 2006 से 13 मई 2010 के बीच आय उच्च शिक्षा और खनन मंत्री रहने के दौरान उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 1़ 72 करोड़ रूपए अधिक की संपत्ति थी।

न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने कहा कि क्या किसी लोक सेवक के पति या पत्नी को एक अलग इकाई के रूप में माना जाना चाहिए या लोक सेवक के एक अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। मौजूदा मामले में साक्ष्य बताते हैं कि पति/पत्नी के नाम पर व्यवसाय किया गया था, साक्ष्य इंगित करता है कि लोक सेवक द्वारा किए गए कार्यों के लिए वह मात्र एक नाम ऋणदाता थीं।

उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी लोकसेवक से संबंधित है और उसने आयकर खातों और कुछ दूसरे व्यवसायों को अलग कर दिया है और उसने यह सब गलत तरीके से कमायी संपत्ति को बनाये रखने के लिए किया है यह न्याय हत्या के समान है। ऐसे मामले में दोषियों को बरी करना न्याय हत्या या किसी निर्दोष को दोषी करार देने से कम नहीं है। पोनमुडी तमिलनाडु के तीसरे विधायक हैं जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री जे.जयललिता और मंत्री के बालकृष्ण रेड्डी के बाद पिछले 10 वर्षों में अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) के अनुसार, पीसीए के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए विधायक को दोषसिद्धि की तारीख से छह साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, यदि सजा केवल एक तक सीमित है अच्छा। अधिनियम के अनुसार यदि किसी विधायक को पीसीए के तहत कारावास की किसी भी अवधि की सजा सुनाई जाती है, तो उसे दोषी ठहराए जाने की तारीख से कारावास की पूरी अवधि तक और रिहाई की तारीख से छह साल की अतिरिक्त अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अयोग्यता से केवल तभी बचाई जा सकतरी है जब सजा रोक दी जाए या रद्द कर दी जाए।

वर्तमान मामले के अलावा, मंत्री और उनकी पत्नी पर 1996 और 2001 के बीच परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित आय से अधिक संपत्ति का एक और मामला है। उन्हें इस साल 23 जून को उस मामले से बरी कर दिया गया था।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने हालांकि निचली अदालत द्वारा मामले को जल्दबाजी में निपटाने और जल्दबाजी में उन्हें बरी करने के तरीके पर गंभीर रुख अपनाते हुए, 10 अगस्त को बरी करने के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया और पुनरीक्षण किया। यह निर्णय के लिए लंबित है।

न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने मंत्रियों सहित छह राजनेताओं को बरी करने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए 10 अगस्त को पोनमुडी का मामला फिर से खोला। जस्टिस जयचंद्रन ने रोस्टर में बदलाव के बाद मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वेंकटेश द्वारा मामला उठाए जाने के खिलाफ दंपती की याचिका खारिज कर दी।