बारां में नाबालिग छात्रा से रेप के दोषी शिक्षक को 20 साल का कारावास

बारां। राजस्थान के बारां में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो के न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने शनिवार को एक फैसले में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी निजी स्कूल के शिक्षक को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने बताया कि दो अप्रैल 2022 को पीड़िता के माता-पिता ने इस आशय की रिपोर्ट बापचा थाने में पेश की थी कि उनकी नाबालिग पुत्री एक निजी स्कूल में पढ़ती थी। तब उस स्कूल के शिक्षक जितेन्द्र ने पीड़ित के साथ स्कूल में ही ज्यादती की। रिपोर्ट पर बापचा थाने ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जिसमें आरोपी शिक्षक जीतेन्द्र को दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।

न्यायालय में प्रकरण विचारण के समय अभियोजन की ओर से कुल 13 गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने आरोपी जितेेन्द्र को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और अलग अलग धाराओं में जुर्माने से दंडित किया। अभियुक्त पहले से ही न्यायिक हिरासत में था।