कोटा में बीएड छात्रा से रेप के आरोपी को 14 साल की सजा

कोटा। राजस्थान के कोटा में पॉक्सो कोर्ट क्रम 4 ने बीएड की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा और 1.14 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

एक करीब तीन साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम-4 के न्यायाधीश ने आरोपी बूंदी जिले के देइखेड़ा निवासी महावीर मीणा (29) को 14 साल के कारावास की सजा एवं एक लाख 14 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी युवक ने बीएड की छात्रा को होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर 6 महीने बाद युवती के शादी होते ही दो-तीन दिन बाद ससुराल वालों व रिश्तेदारों को वीडियो वायरल कर दिया।

विशिष्ट लोक अभियोजक पक्ष के अनुसार पीड़िता ने 23 मई 2020 को कुन्हाड़ी थाने में दी शिकायत में बताया था कि साल 2016 में उसने कोटा के निजी कॉलेज से बीएड की पढ़ाई की।

शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर महिला उत्पीड़न कोर्ट में चालान पेश किया। वहां से पॉक्सो अदालत में मामला स्थानान्तरित हुआ। कोर्ट में 14 गवाह एवं 40 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में 14 साल कारावास की सजा एवं आईटी एक्ट में 1 लाख 14 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।