
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ अब आम आदमी पार्टी के आठ विधायकों की याचिका पर सुनवाई करेगी। विधायकों ने संसदीय सचिव के रूप में लाभ के पद संभालने पर अयोग्य करार दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने सोमवार को मामला खंडपीठ को स्थानांतरित कर दिया, जिसपर मंगलवार को सुनवाई होगी।