पटना। पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक से बनाया गया वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटाएं।
पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंथरी ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया है। न्यायालय ने इस प्रकार के व्यवहार पर सख्त आपत्ति जताते हुए कहा है कि एआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने इस संबंध में टिप्पणी की है कि इस तरह की सामग्री न केवल भ्रामक होती है, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अनुचित है।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक एआई जनित वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को यह कहते हुए दिखाया गया था कि उन्हें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग न किया जाए। वीडियो में नोटबंदी के समय की घटनाओं का भी उल्लेख था।
इस वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेताओं ने तीव्र विरोध जताया था। इससे पहले 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किए जाने पर भी विवाद हुआ था। हालांकि उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी प्रसाद यादव मंच पर मौजूद नहीं थे।
कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा ने वीडियो का बचाव करते हुए कहा था कि उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और उसमें केवल एक मां का अपने बेटे को दिया गया उपदेश दिखाया गया है। अब कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस को यह वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाना होगा।