पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में याचिका खारिज की

पुणे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ लंदन में एक भाषण के दौरान विनायक दामोदर सावरकर की कथित रूप से मानहानि करने के मामले में, पुणे की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने बुधवार को शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर द्वारा दायर एक याचिका खारिज कर दी।

सावरकर ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह राहुल गांधी के लंदन भाषण के वीडियो को यूट्यूब से न हटाने का निर्देश दे और विश्रामबाग पुलिस द्वारा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार की गई तकनीकी जांच रिपोर्ट मंगवाए।

याचिका का विरोध करते हुए राहुल गांधी के वकील मिलिंद दत्तात्रेय पवार ने तर्क दिया कि वर्तमान में साक्ष्य दर्ज किए जा रहे हैं और इस समय अदालत को पुलिस जांच रिपोर्ट मांगने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह एक आपराधिक मामला है, इसलिए अदालत यूट्यूब वीडियो को हटाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकती।विशेष न्यायाधीश अमोल श्रीराम शिंदे ने पवार की दलीलों को स्वीकार कर लिया और सत्यकी सावरकर की याचिका खारिज कर दी। इस मामले की कार्यवाही में अजिंक्य भालगरे, सुयोग गायकवाड़ और हर्षवर्द्धन पवार ने सहायता की।