जयपुर। राजस्थान में भरतपुर और सीकर जिले में खांसी की सिरप से उल्टी, नींद, घबराहट, चक्कर, बेचौनी एवं बेहोशी संबंधी शिकायत पर चिकित्सा सेवा निगम (आरएमएससीएल) ने सिरप के बैच के वितरण एवं मरीजों के उपयोग के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने भरतपुर और सीकर जिले में खांसी की सिरप की गुणवत्ता संबंधी शिकायत का मामला संज्ञान में आते ही आरएमएससीएल को गंभीरता से जांच कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में आरएमएससीएल प्रबंधन ने तत्काल कार्यवाही करते हुए इस दवाई के बैच औषधि डेक्ट्रोमेथोर्फन एचबीआर सिरप आईपी 13.5एमजी/5एमएल (440) पर रोक लगा दी है।
उन्होंने बताया कि सिरप के बैच का संबंधित औषधि नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से वैधानिक नमूना लिया जाकर गुणवत्ता जांच के लिए भिजवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से बैचों की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार निगम द्वारा अग्रिम कार्यवाही पकी जाएगी। साथ ही निगम द्वारा प्रभावी कदम उठाते हुए उक्त औषधि के संबंधित सप्लायर द्वारा सप्लाई किए गए अन्य 19 बैचों पर भी तत्काल प्रभाव से उपयोग पर रोक लगा दी गई है।