जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में हवाई अड्डे से प्रतापनगर के हल्दीघाटी सर्किल तक प्रस्तावित 100 फुट चौड़ी सड़क के निर्माण के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को सड़क मास्टर प्लान के अनुरूप ही बनाने के निर्देश दिए।
मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा एवं न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आदेश दिया कि यह सड़क मास्टर प्लान के अनुरूप ही बनाई जाएगी। निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग करेगा और मार्ग के बीच आने वाले सभी अतिक्रमणों को प्रशासन एवं पुलिस की सहायता से हटाया जाएगा।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को किसी भी अधिकरण या अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। साथ ही पुराने विवादों से जुड़े मामले इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे। पिछले सात वर्षों से इस सड़क का निर्माण लंबित है, क्योंकि जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसके नक्शे में तीन बार परिवर्तन किया।