तिरुवनंतपुरम। केरल की एक जिला अदालत ने कांग्रेस विधायक राहुल मनकूट्टाथिल को बड़ा झटका देते हुए गुरुवार को उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में उनकी अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी।
अदालत ने मेडिकल सबूत, गवाहों के बयान और डिजिटल रिकॉर्ड समेत अभियोग पक्ष के दस्तावेज़ों की जांच करने के बाद कहा कि इस स्तर पर अग्रिम ज़मानत देने से जांच की प्रगति में रुकावट आ सकती है।
मनकूट्टाथिल पर यौन उत्पीड़न, शिकायत करने वाली महिला को गर्भवती करने और फिर गर्भपात के लिए दबाव डालने के आरोप हैं। इस बीच, केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने घोषणा की कि मनकूट्टाथिल को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया गया है। उन्हें पार्टी से पहले ही निलंबित किया जा चुका था।
यह कार्रवाई कई गंभीर शिकायतों और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद की गई है। मनकूट्टाथिल कई दिनों से लापता हैं, जिसके चलते पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी रद्द होने के बाद जांच टीमों ने उन्हें ढूंढने की कोशिशें तेज कर दी हैं।



