जयपुर में नशे में वाहन चलाने पर 18 हजार रुपए तक का जुर्माना

जयपुर। राजस्थान में जयपुर महानगर प्रथम की मोबाइल कोर्ट ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अधिकतम अभियोजन व्यय लगाना शुरू कर दिया है और नशे में वाहन चलाने पर 18 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया गया हैं।

अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार मूंड एवं मोहन शर्मा के अनुसार न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि के बाद अधिकतम अभियोजन व्यय आरोपित कर सख्त रुख अपनाया जा रहा है और न्यायालय जेएम 13 प्रथम ने सरकार बनाम राजेश और रामअवतार के नशे में वाहन चलाने के मामले में पर 18-18 हजार रुपए का अभियोजन व्यय लगाया है। इसी तरह न्यायालय जे.एम. 14 प्रथम ने सुधीर शर्मा पर 15 हजार रुपए और रतिराम गुर्जर पर 14 हजार रुपए का अभियोजन व्यय लगाया।

इसी तरह चैकिंग के दौरान एक बस को यातायात नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाने पर मोबाइल कोर्ट द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए बस को मौके पर ही ज़ब्त कर लिया गया। हालांकि आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस में मौजूद यात्रियों को वहीं पर सवारी खाली करवाकर उनके गंतव्य तक जाने के लिए अन्य साधन उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो।