पटना। बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने एक 80 वर्षीय वृद्धा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में सोमवार को दो लोगों को उम्र कैद की सजा के साथ एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया।
दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र निवासी वीरेंद्र साहनी और पटना के बिहटा थाना क्षेत्र निवासी संजय शाह को भारतीय दंड विधान की धारा 376 डी के तहत दोषी करार देने के बाद यहत सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि दोषियों ने 31 जुलाई 2022 की रात्रि में पीरबहोर थाना क्षेत्र में एक 80 वर्षीय वृद्धा के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में नौ गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।



