मैड्रिड। स्पेन सरकार सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की न्यूनतम कानूनी उम्र 16 साल करने पर विचार कर रही है। इस कानून के तहत उन्हें माता-पिता की सहमति के बिना अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करना है।
यह जानकारी स्पेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सिविल सर्विस मंत्रालय ने उपलब्ध कराई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार एक ऐसा विधेयक लाने पर विचार कर रही है जो माता-पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए डिजिटल एज ऑफ मैजोरिटी को 14 से बढ़ाकर 16 कर देगा।
बयान में कहा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर अंतरराष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक के बाद स्पेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री ऑस्कर लोपेज ने घोषणा की कि स्पेन उम्र प्रमाणन तकनीक का इस्तेमाल शुरू करने वाले पहले यूरोपियन युनियन (ईयू) देशों में से एक बन गया है।
देश के पायलट प्रोजेक्ट की यूरोपीय आयोग और तीन दूसरे देश जांच कर रहे हैं। कानून और टूल को मंजूरी मिलने के बाद योजना को 2026 में लागू करने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि आस्ट्रेलिया ने गत 9 दिसंबर को 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक (दोनों रूस में कट्टरपंथ के लिए बैन हैं), थ्रेड्स, स्नैपचैट, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, किक और ट्विच जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संदर्भ में जो सोशल मीडिया कंपनियां 16 साल से कम उम्र के उपभोक्ताओं के अकाउंट ब्लॉक नहीं करतीं उन पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर (अमरीकी डॉलर 32.9 मिलियन) तक का जुर्माना लग सकता है।



