स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ झूंसी थाने में प्राथमिकी दर्ज

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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पोक्सो की विशेष अदालत के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध झूंसी थाने में यौन शोषण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार एफआईआर पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 समेत अन्य प्रासंगिक धाराओं में दर्ज की गई है। आरोप स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाया गया था। आरोप में दो कथित नाबालिग पीड़ितों की ओर से झूंसी थाने में तहरीर दी गई थी।

पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न किए जाने पर 28 जनवरी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत जिला अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एंड पोक्सो स्पेशल कोर्ट) के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने शनिवार 21 फरवरी को अर्जी स्वीकार करते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

अदालत के आदेश के अनुपालन में झूंसी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना शुरू की जा रही है।