कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म के प्रमाणन और इसकी सामग्री को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने निर्माताओं को अगले आदेश तक फिल्म की रिलीज या वितरण अधिकारों के हस्तांतरण को लेकर आगे न बढ़ने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने उस तरीके पर सवाल उठाए जिसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म को यू/ए प्रमाणपत्र दिया था। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि फिल्म की सामग्री और प्रचार सामग्री सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ सकती है और केरल राज्य का गलत चित्रण कर सकती है।
अदालत ने सीबीएफसी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और फिल्म के निर्माताओं को भी नोटिस जारी करके उनका इस मामले पर जवाब मांगा है।
निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और अन्य सह निर्माताओं की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि फिल्म को वैधानिक प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दे दी गई है। लेकिन अदालत ने अंतरिम रोक लगाने का फैसला किया। इस मामले में जवाब दाखिल होने के बाद इस मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी। तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक बनी रहेगी।



