नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से 24 फरवरी को रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के तत्कालीन अध्यक्ष अनिल अंबानी तथा अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दूसरा मामला दर्ज किया है।
सीबीआई ने गुरुवार को बताया कि यह नया मामला भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के कथित अपराधों के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग से संबंधित है।
प्राथमिकी के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा को आरकॉम द्वारा लिए गए ऋणों में 2,220 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। आरोप है कि इन ऋणों को संबंधित पक्षों के साथ फर्जी लेनदेन के माध्यम से कहीं और भेजा गया और उनका दुरुपयोग किया गया।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आरकॉम के खातों में हेरफेर किया गया और अनियमितताओं को छिपाया गया। उल्लेखनीय है कि इस ऋण खाते को 2017 में गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घोषित किया गया था। हालांकि अनिल अंबानी द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के आधार पर खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने पर रोक लगा दी गई थी। यह रोक 23 फरवरी, 2026 को हटा दी गई, जिसके बाद बैंक ने शिकायत दर्ज कराई और सीबीआई ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने इससे पहले 11 बैंकों के समूह के प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरकॉम के खिलाफ एक अन्य मामला दर्ज किया था।
बैंक ऑफ बड़ौदा उस समूह का हिस्सा नहीं था। वर्तमान मामला आरकॉम द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, तत्कालीन विजया बैंक और तत्कालीन देना बैंक से लिए गए एक अलग ऋण से संबंधित है। विजया बैंक और देना बैंक का अब बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका है।
मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने अनिल अंबानी के आवास और आरकॉम के पंजीकृत कार्यालयों पर तलाशी ली। खबरों के मुताबिक ऋण लेनदेन से संबंधित विभिन्न दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।



