हरिद्वार। उत्तराखंड में हरिद्वार के सिडकुल थाना पुलिस ने सोमवार को एक मुस्लिम महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ तीन तलाक बोलने, गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्वालापुर क्षेत्र के मोहल्ला कस्साबान निवासी एक महिला ने 30 मई को कोतवाली सिडकुल में शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि उसके पति शमशाद पुत्र जहूर हसन निवासी मोहल्ला झोझगान, थाना पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) ने उसका रास्ता रोककर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने उसके सामने तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण किया।
शिकायत के आधार पर कोतवाली सिडकुल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना महिला उपनिरीक्षक मनीषा नेगी द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार पुलिस ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर वह पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा ऐसी शिकायतों पर तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।



