अलवर : रिश्वत लेने के दोषी तत्कालीन उप प्राचार्य को 4 वर्ष का कारावास

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अलवर। राजस्थान में अलवर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के विशेष न्यायालय ने एक तत्कालीन उप प्राचार्य को रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए बुधवार को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायालय ने अभियुक्त खैरथल के जवाहर नवोदय विद्यालय के तत्कालीन उप प्राचार्य बासदेव वर्मा को छह हजार रुपए की रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार बासदेव वर्मा ने वर्ष 2017 में नवाेदय विद्यालय में खाना बनाने वाले हलवाई के बिल पास कराने की एवज में तीन हजार रुपए महीने के हिसाब से दो महीने की रिश्वत मांगी थी। जिस पर ब्यूरो ने उसे छह हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया।

जानलेवा हमले के चार दोषियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास

अलवर की एक अदालत ने जानलेवा हमले के चार आरोपियों को बुधवार को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा ने अभियुक्त हुकमचंद, राजू, रवि और विक्रम को जानलेवा हमला करके कई लोगों को घायल करने का दोषी मानते हुए उन पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया।मामले के अनुसार मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में 30 दिसम्बर 2018 को एक व्यक्ति की मौत होने पर उनके परिजन लकड़ी लेने गए तो अभियुक्तों ने उनको लकड़ी नहीं ले जाने दी और उन पर लाठी फर्सी से हमला किया।