बिलासपुर में युवती को शादी का झांसा देकर रेप, जबरन कराया गर्भपात, आरोपी नागपुर से अरेस्ट

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की सरकंडा पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने तथा जबरन गर्भपात कराने के मामले में तीन माह से फरार चल रहे पांच हजार रुपए के ईनामी आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर थाना सरकंडा में अपराध दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत मामले की विवेचना शुरू की गई थी। शिकायत के अनुसार आरोपी अजय कुमार बघेल (26) निवासी बुढ़तीपारा, पौसरा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर पिछले चार वर्षों से युवती के संपर्क में था और उससे विवाह का आश्वासन देता रहा। आरोप है कि चार नवंबर 2024 को आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में विवाह का भरोसा दिलाकर 18 जून 2025 तक उसका लगातार शारीरिक शोषण करता रहा।

पीड़िता ने शिकायत में कहा है कि अप्रैल 2025 में गर्भवती होने पर आरोपी ने उसे जबरन टेबलेट खिलाकर लगभग एक माह का गर्भ गिरा दिया। बाद में आरोपी और उसके परिजनों ने सामाजिक रूप से नारियल फोड़कर विवाह कराने का आश्वासन भी दिया लेकिन बाद में आरोपी विवाह से मुकर गया और उसने बातचीत बंद कर दी।

मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपये का इनाम रखा गया था। पुलिस टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर महाराष्ट्र के नागपुर स्थित एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन निमितेश सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार आर्य के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई में निरीक्षक प्रदीप कुमार आर्य, उप निरीक्षक अमृत लाल साहू, प्रधान आरक्षक भुनेश्वर मरावी तथा आरक्षक रमेश देवांगन की विशेष भूमिका रही।