हनुमानगढ़। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के रावतसर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने नशीली दवायें रखने के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त महेंद्र (36) को नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया जिसे अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार रावतसर थाना क्षेत्र में 25 जुलाई 2017 को पुलिस ने अभियुक्त महेंद्र से 576 नशीले कैप्सूल और 400 गोलियां बरामद की थी।



