श्रीगंगानगर में पिकअप की टक्कर से पिता की मौत, पुत्री घायल

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श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार को पिकअप की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसकी पुत्री घायल हो गई।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक की पहचान टिक्कूराम नायक (48) के रूप में हुई है। वह अपनी पुत्री पूनम (23) को उसके ससुराल 196 आरडी छोड़ने मोटरसाइकिल पर जा रहा था।

पूनम की गोद में उसकी आठ-नौ महीने की पुत्री थी। मध्याह्न करीब 12 बजे राजनहर पर विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे टिक्कूराम की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पूनम घायल हो गई। उसकी पुत्री को कोई चोट नहीं आई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पूनम को सूरतगढ़ के सरकारी अस्पताल भेजा गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे श्रीगंगानगर भेज दिया गया।

आरएमपी डॉक्टर को 20 वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने अवैध रूप से नशीली गोलियों रखने के आरोपी आरएमपी डॉक्टर को मंगलवार को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश पलविंदरसिंह ने दोषी आरएमपी डॉक्टर मीता सिंह को अवैध रूप से नशीली गोलियों रखने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया। इसी मामले में एक अन्य व्यक्ति सुखविंदर सिंह को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना किया।

मामले के अनुसार हिंदूमलकोट थाना क्षेत्र में 27 सितम्बर 2018 को पुलिस ने मीता सिंह से नशे की 1100 गोलियां बरामद की थी। उससे पूछताछ के बाद सुखविंदर सिंह से नशे की 100 गोलियां बरामद की गई।