छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों-पैक्स के 1,360 पदों पर भर्ती को मंजूरी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के पांच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक क्षेत्रों और उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) में कुल 1,360 पदों पर भर्ती की अनुमति दी है।

सहकारिता विभाग के अनुसार इनमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के विभिन्न संवर्गों के 198 और पैक्स में समिति प्रबंधक के 1,162 पद शामिल हैं। समिति प्रबंधक के 596 पद सीधी भर्ती और 566 पद सीमित चयन से भरे जाएंगे।

क्षेत्रवार रायपुर में सर्वाधिक 508 पदों पर भर्ती होगी, जबकि बिलासपुर में 444, बस्तर-जगदलपुर में 187, दुर्ग-राजनांदगांव में 154 और रायगढ़ में 67 पद भरे जाएंगे। बैंक संवर्ग में उप प्रबंधक, प्रोग्रामर, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सहायक प्रोग्रामर और सामान्य सहायक के पद शामिल हैं।

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने 21 अगस्त की विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारी बैंकों और समितियों में भर्ती प्रक्रिया शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग ने बैंकों से मिले प्रस्तावों का कर्मचारी सेवा नियमों, आरक्षण प्रावधानों और वित्तीय मानदंडों के आधार पर परीक्षण कर भर्ती की अनुमति जारी की।

कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सहकारी व्यवस्था को अधिक सक्षम और किसान हितैषी बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। सहकारी बैंकों और समितियों में 1,360 पदों पर भर्ती की अनुमति इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि इस भर्ती से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। कर्मचारियों की नियुक्ति होने से किसानों एवं खाताधारकों को बैंकिंग सेवाएं अधिक सरलता और समयबद्धता के साथ मिल सकेंगी।

उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनके माध्यम से किसानों को ऋण, खाद-बीज और विभिन्न सहकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। समिति प्रबंधकों की नियुक्ति से समितियों के संचालन, कम्प्यूटरीकरण और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी।

भर्ती संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियम-2023, आरक्षण नियमों, स्वीकृत पद संख्या और निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार की जाएगी। संबंधित संभागीय संयुक्त पंजीयक को भर्ती एवं चयन समिति में अनिवार्य सदस्य बनाया जाएगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी और भर्ती उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी।

नई नियुक्तियों से सहकारी बैंकों और पैक्स में बैंकिंग कार्य, ऋण प्रकरण, लेन-देन, अभिलेख संधारण, वित्तीय प्रबंधन तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने के साथ किसानों और खाताधारकों को सेवाएं अधिक सुगमता से उपलब्ध होने की उम्मीद है।