आबूरोड में तीन साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में युवक को दो साल की सजा सुनाई

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एससी एसटी कोर्ट सिरोही।

सिरोही। आबूरोड में 3 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश ललित डाबी की कोर्ट ने आरोपी अल्ताफ खान को 2 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।

22 सितंबर 2023 की रात को आबूरोड के गांधीनगर स्थित शीतला माता मंदिर के पास एक आयोजन चल रहा था। वहां परिवादिया के साथ छेड़छाड़ और विवाद की घटना हुई। पीड़िता ने आबूरोड शहर थाने में रिपोर्ट दी।

पुलिस ने इस मामले में अल्ताफ खान और अख्तर हुसैन के खिलाफ चालान पेश किया था। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र एम. चौहान ने कोर्ट में 17 गवाहों के बयान करवाए और 16 दस्तावेज पेश किए। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अल्ताफ खान को IPC की धारा 354 और SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट की धारा 3(2)(va) में दोषी माना। वहीं दूसरे आरोपी अख्तर हुसैन उर्फ सानू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। साथ ही अल्ताफ खान को भी अन्य धाराओं से बरी किया गया है।