दिवाली से पहले ऑनलाइन पटाखा बिक्री पर केंद्र की सख्ती, 7 प्लेटफॉर्म से 3,940 लिस्टिंग हटाई

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नई दिल्ली। दिवाली से पहले खतरनाक विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापन पर केंद्र सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की कार्रवाई के बाद सात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विस्फोटक पदार्थों से जुड़ी कुल 3,940 विक्रेता प्रविष्टियां और लिस्टिंग हटा दी गई हैं। इन प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट, गन पाउडर, पिक्रिक एसिड और PETN जैसे नियंत्रित एवं खतरनाक पदार्थों की बिक्री के लिए लिस्टिंग की गई थी।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सोमवार को जारी जानकारी में बताया कि यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और ई-कॉमर्स नियमों सहित विस्फोटक पदार्थों से संबंधित कानूनों के तहत की गई है। इसका उद्देश्य खतरनाक पदार्थों की अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इन सात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुई कार्रवाई

CCPA की कार्रवाई के दायरे में IndiaMART, TradeIndia, Dial4Trade, Justdial, ExportersIndia, Sigma-Aldrich India और Ibuychemikals शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, IndiaMART पर सबसे ज्यादा 3,092 विक्रेताओं से संबंधित लिस्टिंग हटाई गईं। अन्य प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है।

IndiaMART: 3,092 विक्रेता

ExportersIndia: 421 विक्रेता

Justdial: 206 विक्रेता

TradeIndia: 166 विक्रेता, जिनसे संबंधित 210 लिस्टिंग प्रविष्टियां थीं

Dial4Trade: 11 विक्रेता

Sigma-Aldrich India और Ibuychemikals ने बताया कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर स्वयं के उत्पाद बेचते हैं और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं की लिस्टिंग होस्ट नहीं करते। इन दोनों कंपनियों से जुड़े मामलों में भी नियामकीय कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

दो प्लेटफॉर्म पर जुर्माना, अन्य मामलों में भी जांच

CCPA ने अब तक Dial4Trade और ExportersIndia से जुड़े मामलों में जुर्माने के आदेश जारी किए हैं। Dial4Trade पर अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री से जुड़े मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ExportersIndia के खिलाफ भी अमोनियम नाइट्रेट और PETN की बिक्री से संबंधित मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

IndiaMART और Justdial के मामलों में नियामकीय प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। IndiaMART ने CCPA के नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जबकि Justdial से संबंधित मामले में आगे की सुनवाई निर्धारित की गई है। अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़े मामलों की भी जांच की जा रही है।

लाइसेंस और खरीदार की पहचान का सत्यापन जरूरी

CCPA के मुताबिक, अमोनियम नाइट्रेट, PETN और पिक्रिक एसिड जैसे पदार्थों की बिक्री और खरीद सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की तरह नहीं की जा सकती। इनके वैध कारोबार के लिए निर्धारित लाइसेंस और संबंधित नियमों का पालन आवश्यक है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपेक्षा की गई है कि वे विक्रेताओं के वैध लाइसेंस का विवरण सुनिश्चित करें और खरीदार की पहचान तथा उसे संबंधित पदार्थ खरीदने की कानूनी पात्रता का सत्यापन करें। नियामक का जोर इस बात पर है कि प्रतिबंधित या नियंत्रित पदार्थों की लिस्टिंग को सामान्य उत्पादों की तरह प्रदर्शित कर उनकी अनधिकृत बिक्री को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।

ऑनलाइन बिक्री दिखे तो 1915 पर करें शिकायत

सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खतरनाक विस्फोटक पदार्थों की अनधिकृत बिक्री या संदिग्ध लिस्टिंग दिखाई देती है, तो इसकी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर की जा सकती है।

CCPA की यह कार्रवाई ऑनलाइन कारोबार में विक्रेताओं के सत्यापन और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्राधिकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल बाजार के माध्यम से ऐसे पदार्थों तक अनधिकृत पहुंच न बने, जिनका गलत इस्तेमाल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।