अजमेर रेंज : नाबालिग से रेप के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

अजमेर। राजस्थान में पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय अजमेर रेंज में पोक्सो मामलों त्वरित कार्यवाही एवं सजा दिलाने के लिए आवाज दो अभियान के तहत अजमेर रेंज के टोंक में नाबालिग से दुराचार के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास से न्यायालय ने दण्डित किया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना टोडारायसिंह ( टोंक ) से जुड़े पोक्सो प्रकरण के अभियुक्त मेहबूब खां (23) निवासी ग्राम भासू (टोडारायसिंह) को न्यायालय ने आज 20 साल के कठोर कारावास से दण्डित किया।

आईजी रूपिंदर सिंह ने बताया कि अजमेर रेंज में आवाज दो अभियान में त्वरित कार्यवाही के बाद 40 मामलों में कड़ी सजा आरोपी अभियुक्तों को दिलाई जा चुकी है। इनमें दो फांसी तथा 12 आजीवन कारावास भी शामिल हैं।