बलात्कार के मामले में सपा के पूर्व विधायक विजय मिश्रा दोषी

भदोही। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को बलात्कार के एक मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दोषी करार दिया है।

शासकीय अधिवक्ता दिनेश चंद्र पांडे ने बताया कि ज्ञानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एमपी-एमएलए अदालत ने सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है जबकि जबकि उनके बेटे विष्णु मिश्रा और पोते ज्योति उर्फ ​​​​विकास मिश्रा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत शनिवार को पूर्व विधायक की सजा का निर्धारण करेगी।

उन्होंने बताया कि वाराणसी की एक लड़की ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पास शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उसने पूर्व विधायक और उनके रिश्तेदारों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि एसपी के निर्देश पर 18 अक्टूबर 2020 को तत्कालीन विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु और पोते विकास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

सरकारी वकील ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) सुबोध सिंह की विशेष अदालत ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दोषी करार दिया।