श्रीगंगानगर में नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के दोषी युवक को 20 वर्ष की सजा

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी थाना इलाके में अपने ननिहाल आई हुई एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लेने और कई दिन तक रेप करने के तीन वर्ष पुराने प्रकरण में अदालत ने बुधवार को निर्णय देते हुए आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।

पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत (संख्या 01) के न्यायाधीश प्रकरण की सुनवाई के दौरान जमानत पर चल रहे आरोपी युवक रणवीर कुमावत निवासी नगर पालिका के पास वार्ड नंबर 15 मुकुंदगढ़ (झुंझुनू) के जमानत मुचलके निरस्त कर दिए। उसे सजा काटने के लिए जेल भेज दिया।

विशिष्ठ लोक अभियोजक गुरुचरणसिंह रुपाणा एडवोकेट ने बताया कि 12 फरवरी 2021 को पुरानी आबादी थाना में एक महिला ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी गायब है। वह 12 फरवरी की शाम को कुछ देर के लिए बाजार गई थी। उसकी बहन ने बताया कि उसकी बेटी घर पर नहीं है। वह तुरंत घर वापस आई। तलाश करने पर भी बेटी नहीं मिली।

तभी उसे पता चला कि मुकुंदगढ़ में उनके मोहल्ले में रहने वाला युवक रणवीर कुमावत भी श्रीगंगानगर आया हुआ है। उसने रणवीर पर अपनी बेटी को बहला-फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया।

पुलिस लगभग चार महीने बाद पांच जून 21 को सोनीपत में ही राजीव कॉलोनी में एक पार्क के पास से लडकी को दस्तयाब किया। वहीं आरोपी रणवीर को गिरफ्तार किया। लड़की को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया गया। समिति ने उसे मां-बाप के पास भेज दिया।मेडिकल चेकअप करवाए जाने पर लड़की से शारीरिक संबंध बनाए जाने की पुष्टि हुई। उसके सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट से बयान भी दर्ज करवाए गए।

इन सबूत के आधार पर रणवीर कुमावत को अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ जांच पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया। विशिष्ठ लोक अभियोजक के मुताबिक अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 14 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए।

न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने आज निर्णय देते रणवीर कुमावत को सपठित पोक्सो एक्ट की धारा 5(एल) /6 के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।