जौनपुर में 25 वर्ष पूर्व किसान की हत्या के आरोप में भाजपा नेता समेत दो को उम्रकैद

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने मंगलवार को 25 वर्ष पूर्व किसान की हत्या के आरोप में भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी व प्रमोद सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में एक आरोपी अजय सिंह को 2011 में ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।

अभियोजन के अनुसार जिले में सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के उडली गांव निवासी अनिरुद्ध सिंह ने थाने में मुकदमा लिखवाया था कि घटना के चार दिन पहले देवेंद्र सिंह इटौरी बाजार गया था, वहां पर सोनिकपुर के अजय कुमार सिंह ने उसे जानलेवा हमले की धमकी दी थी।

इस पर उन्होने पंचायत बुलाई जिसकी जानकारी होने पर विजय सिंह विद्यार्थी एवं उनके भाई अजय सिंह नाराज हो गए। तीन अक्टूबर 2000 की शाम को अनिरुद्ध के भाई जनार्दन सिंह और भतीजा देवेंद्र सिंह इटौरी बाजार से लौट रहे थे, इसी दौरान दो बाइक से अजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह विद्यार्थी और प्रमोद कुमार सिंह वहां पहुंचे और जनार्दन को गोली मार दी।

पुलिस ने विवेचना कर अजय सिंह, विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद कुमार सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा विचारण के दौरान विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद सिंह फरार हो गए, जिससे उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी और अजय सिंह की पत्रावली पर अदालत ने 2011 में ही इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है।

बाद में विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद सिंह अदालत में हाजिर हुए और इस मामले की सुनवाई शुरू हुई आज मंगलवार को पत्रावली पर उपलब्ध सबूत और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने किसान जनार्दन सिंह की हत्या के आरोप में विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद सिंह को आजीवन कारावास की सजा और 25-25 हजार रुपए जुर्माना से दंडित करने का आदेश दिया है।