CBI ने 3,750 करोड़ रुपए की LIC धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबनी की कंपनी के खिलाफ दर्ज किया मामला

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नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी और अन्य लोगों के खिलाफ़ एक और मामला दर्ज किया है।

सीबीआई ने बुधवार को बताया कि इन लोगों पर भारतीय जीवन बीमा (एलआईसी) को 3,750 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। यह प्राथमिकी एक अप्रैल को एलआईसी से मिली एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। शिकायत में आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी, गबन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं।

सीबीआई के अनुसार रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके प्रबंधन ने कंपनी की आर्थिक स्थिति, साथ ही दी गई सुरक्षा और एसेट कवर के बारे में गलत जानकारी देकर एलआईसी को कथित तौर पर 4,500 करोड़ रुपए के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) खरीदने के लिए प्रेरित किया था।

यह शिकायत बैंक ऑफ बडा़ैदा इंडिया एलएलपी द्वारा 2020 में की गई एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें पाया गया कि रिलायंस कम्युनिकेशन्स और उसके प्रबंधन ने कथित तौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुटाए गए फंड का गलत इस्तेमाल किया।

रिपोर्ट में सब्सिडियरी कंपनियों के ज़रिए फंड की रूटिंग, बिक्री इनवॉइस फाइनेंसिंग का गलत इस्तेमाल, नकली बिलों की डिस्काउंटिंग, और इंटर-कंपनी जमा और शेल-संबंधित संस्थाओं के ज़रिए फंड की व्यवस्थित हेराफेरी की भी बात कही गई है।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि नकली देनदार और प्राप्तियों का निर्माण और उन्हें बट्टे खाते में डालना, साथ ही सिक्योरिटी का काफी ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना, जिससे चार्ज और मूल सम्पत्ति के बीच बेमेल स्थिति पैदा हो गई।

सीबीआई ने बताया कि उसने पहले भी रिलायंस कम्युनिकेशंस अनिल अंबानी और अन्य लोगों के खिलाफ बैंकों को कथित तौर पर धोखा देने के मामले में तीन मामले दर्ज किए थे। यह मौजूदा मामला विशेष रूप से एलआईसी से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।